उन्होंने निर्वाचन आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था, आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक कर्नाटक चुनावों का सवाल है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर करने, या यदि दायर की गई है, तो उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के बजाय, उन्होंने (राहुल ने) न केवल बेबुनियाद आरोप लगाए, बल्कि एक संवैधानिक संस्था यानी निर्वाचन आयोग को धमकी देने का विकल्प भी चुना।
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प्रवक्ता ने आश्चर्य व्यक्त किया कि इस तरह के बेबुनियाद और धमकीभरे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और वह भी अब। प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक पिछले वर्ष के लोकसभा चुनावों की कर्नाटक मतदाता सूची का सवाल है, किसी भी जिला मजिस्ट्रेट या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक भी अपील दायर नहीं की गई, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24 के तहत कांग्रेस के लिए उपलब्ध एक वैध कानूनी उपाय है।
उन्होंने कहा कि जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव कराने का सवाल है, 10 चुनाव याचिकाओं में से एक भी हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि ईसी भारत के निर्वाचन आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा और अपना दायित्व नहीं निभा रहा।
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बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुले होने से संबंधित राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने संसद भवन परिसर में कहा कि उनकी पार्टी के पास कर्नाटक में एक सीट पर धोखाधड़ी की अनुमति दिए जाने के ठोस एवं 100 प्रतिशत सबूत हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र का जायजा लिया और हमें यह सब मिला। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि एक के बाद एक सीट पर यही नाटक चल रहा है, मैं निर्वाचन आयोग को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वे इससे बच निकलेंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
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