अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो अच्छी खबर है! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ा दिया है। अब यह तारीख 16 सितंबर हो गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने देर रात एक सर्कुलर जारी करके यह ऐलान किया। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर तक थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए इसे एक दिन आगे कर दिया गया।
इस साल अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल के 7.28 करोड़ से दो लाख ज्यादा है। मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। वजह थी फॉर्म में हुए बदलाव। वित्त वर्ष 2024-2025 के ITR फॉर्म में कई नए बदलाव आए थे, जिसकी वजह से फाइलिंग टूल्स और बैक-एंड सिस्टम में अपडेट्स करने पड़े। अब यह तीसरी बार है जब तारीख बढ़ाई गई है – पहले सिर्फ एक दिन के लिए। सोशल मीडिया पर 30 सितंबर तक डेडलाइन बढ़ने की अफवाहें वायरल हो रही थीं, लेकिन आयकर विभाग ने इनका साफ खंडन किया है। विभाग ने कहा कि ऐसी फर्जी खबरों पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स ही फॉलो करें।
ITR फाइल करने का आसान 4-स्टेप प्रोसेसअगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं कि ITR कैसे फाइल करें, तो चिंता न करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट आनंद जैन की सलाह मानें तो यह काम सिर्फ चार आसान स्टेप्स में हो जाता है। पहले, सभी जरूरी कागजात तैयार रखें – जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 और डिडक्शन के प्रूफ। दूसरा, अपना सही ITR फॉर्म चुनें – जैसे ITR-1 सैलरी वालों के लिए या ITR-2 प्रॉपर्टी इनकम के लिए। तीसरा, इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑनलाइन फाइलिंग करें – PAN से लॉगिन करें, डिटेल्स भरें और सबमिट करें। आखिर में, ITR को वेरिफाई करें – ईमेल, Aadhaar OTP या नेट बैंकिंग से। बस इतना ही! अगर आज 16 सितंबर तक ITR नहीं भरा, तो लेट फीस लगेगी – 5 लाख से कम कमाने वालों पर 1,000 रुपये और ज्यादा पर 5,000 रुपये तक।
गलत जानकारी से बचें, वरना नोटिस का डर!कई टैक्सपेयर गलत तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, जैसे LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन इंटरेस्ट या चंदे की डिडक्शन में गलत डिटेल्स भरना। लेकिन दोस्तों, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI टूल्स से हर रिटर्न का डेटा चेक करता है। अगर कुछ गड़बड़ पकड़ी गई, तो नोटिस आ सकता है और पेनल्टी भी। इसलिए, सारी जानकारी सही-सही भरें और रिफंड का फायदा उठाएं। समय पर फाइल करें, ताकि कोई परेशानी न हो!
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