सुलतानपुर, 2 जून . सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को टल गई. बार एसोसिएशन के शोक प्रस्ताव के कारण अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे. कोर्ट ने अगली सुनवाई एक जुलाई निर्धारित की है.
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने सोमवार को बताया कि अधिवक्ता कमल श्रीवास्तव के निधन पर बार एसोसिएशन के शोक प्रस्ताव के कारण वकीलों ने आज न्यायिक कार्य नहीं किया. इसकी वजह से मानहानि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.
कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद कोर्ट में दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी. इससे मैं आहत हुआ हूं. कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली. राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था. तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया. विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी. इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया. कई तारीख पड़ने के बाद गत 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है.
वर्ष 2025 के शुरुआत में 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी व 22 जनवरी की तारीख नियत की थी. इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई थी. 30 जनवरी को तिथि नियत हुई तो राहुल के अधिवक्ता काशी शुक्ला के अस्वस्थ होने के चलते जिरह नहीं हो सकी. 11 फरवरी को कोर्ट में जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की गई. जिसमें राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने परिवादी से जिरह किया, जिरह पूर्ण होने के बाद अगले गवाह से जिरह के लिए तीन बार से तिथि ही नियत हो रही है. अप्रैल और मई माह में सुनवाई के लिए कोर्ट की तारीख लगी रही.
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/ दयाशंकर गुप्ता
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