देहरादून, 25 अप्रैल . उत्तराखंड में भी पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने की त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में सी.सी.एस. की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है.
उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जनपदों (यथा देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल इत्यादि) में वर्तमान में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवासरत हैं. जिनमें से 247 दीर्घकालिक वीजा पर भारत आए हुए. अधिकांशतः पाक हिंदू नागरिक हैं और 03 पाकिस्तानी नागरिक अल्पावधि वीजा पर प्रवासरत हैं. उत्तराखंड में अल्पावधि वीजा पर रह रहे 03 पाक नागरिकों में से 02 को वापस भेज दिया गया है और 02 को वापस भेजने की कार्यवाही की जा रही है.
प्रदेश में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशों व विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती की ओर से पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा के साथ आयुक्त और पुलिस महानिरिक्षक गढ़वाल एवं कुमाऊं को पत्र भेजा गया है. पत्र में स्पष्ट किया है, कि विदेश मंत्रालय की ओर से 22 अप्रैल को पहलगाम (जम्मू कश्मीर) में हुई आतंकवादी घटना के दृष्टिगत पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के संदर्भित पत्र की अपेक्षा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है.
अपर सचिव गृह की ओर से विदेश मंत्रालय के वर्णित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया है कि केन्द्र सरकार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत वर्तमान में सभी वैध वीजाओं को 27 अप्रैल 2025 से निरस्त किये जाने संबंधी सूचना से भी अवगत कराया गया है. अब पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को निर्गत किये गये मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक ही वैध होंगे. उक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्तानुसार वीजा का निरसन दीर्घकालिक वीजा और राजनयिक एवं आधिकारिक वीजा धारकों के संबंध में लागू नहीं होगा. उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए वस्तुस्थिति से शासन को भी अवगत कराने की अपेक्षा की है.———–
/ राजेश कुमार
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