फिरोजाबाद, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) ।न्यायालय ने शुक्रवार को सिपाही से लूट के चार दोषियों को 3 – 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना सिरसागंज क्षेत्र में 6 सितंबर 2002 को बाइक सवार बदमाशों ने जनपद आगरा में तैनात सिपाही योगेन्द्र प्रताप की तमंचे के बल पर बाइक लूट ली थी। सिपाही ने लूट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना व साक्ष्य के आधार पर राकेश उर्फ लादेन पुत्र पंछी लाल, सुग्रीव उर्फ पिंटू पुत्र राजपाल, धनवीर पुत्र श्यामलाल तथा दयाराम पुत्र हीरालाल के नाम प्रकाश में आए। चारों झपारा जसराना के रहने वाले है।
पुलिस ने चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे को पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों को लूट का दोषी माना। न्यायालय ने उनको तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सह भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
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