– कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन हुआ तो पेट्रोल पम्प संचालकों पर होगी कानूनी कार्यवाही
जबलपुर, 5 अगस्त (Udaipur Kiran) । इंदौर और भोपाल के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भी बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल नहीं दिया जायेगा। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को ऐसे दो पहिया वाहन चालक जो हेलमेट धारण नहीं किये हैं उन्हें जिले के किसी भी पेट्रोल पम्प से पेट्रोल नहीं देने के सख्त निर्देश दिये हैं।
प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी पेट्रोल पंप संचालक इसका उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सबंधित व्यक्ति, संस्था या पेट्रोल पम्प संचालकों को भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत भी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण जिले में लागू हो गया है तथा यह आगामी एक माह तक प्रभावशील रहेगा। मेडिकल सबंधी एवं आकस्मिक स्थिति वाले मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा। बिना हेलमेट धारण किये दोपहिया चालकों को पेट्रोल देने पर लगाया गया यह प्रतिबंधात्मक आदेश अन्य नियमों अथवा आदेश के अतिरिक्त होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल प्रदाय नहीं करने का प्रतिबंधात्मक आदेश सड़क दुर्घटनाओं में दो पहिया वाहन चालकों के जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया गया है।
(Udaipur Kiran) तोमर
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