श्रीनगर, 12 अगस्त (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विभागीय कार्यवाही बंद करने के आदेश के बाद पुलिस उपाधीक्षक शेख आदिल को सेवा में बहाल कर दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह कदम जाँच एजेंसी की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाया गया था और मामले को सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने उचित विचार-विमर्श के बाद भारतीय दंड संहिता के तहत संबद्ध अपराधों के लिए आरोप पत्र भी खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा कि जाँच आयोग ने विस्तृत और निष्पक्ष जाँच के बाद उप पुलिस अधीक्षक शेख आदिल को सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है।
सूत्रों ने आगे कहा कि इसके साथ ही खुफिया शाखा ने अपना स्वतंत्र मूल्यांकन किया और क्लीन चिट जारी कर दी। उन्होंने पुष्टि की कि इन निष्कर्षों के प्रकाश में जम्मू-कश्मीर सरकार ने विभागीय कार्यवाही को औपचारिक रूप से सिद्ध नहीं मानते हुए बंद कर दिया है और उन्हें तुरंत सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है।
(Udaipur Kiran) / सुमन लता
You may also like
एक युवक पुलिस की नौकरी के लिए इंटरव्यूˈ देने गया पुलिस अफसर ने उससे पूछा कि अगर सेब का दाम 150 रुपये किलो हैं तो 100 ग्राम सेब कितने के आएंगे
बुरी से बुरी नज़र से बचाएगा फिटकरी औरˈ रुई का उपाय ऐसे करें इसक उपयोग
यहाँ पुलिस में भर्ती होने के लिए लड़कियोंˈ को देना पड़ता है अपनी वर्जीनिटी का सबूत
दही के साथ इन 3 चीजों का सेवन करें और Vitamin B12 की कमी को दूर करें
हरियाणा के दंपती को शादी के 19 साल बाद संतान सुख की प्राप्ति, बेटी का जन्म हुआ तो 21 गांवों को दी पार्टी