सिवनी, 10 जुलाई (Udaipur Kiran) । दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र बरघाट एवं डीआरआई नागपुर की संयुक्त टीम ने वन्यजीव बाघ के अवैध शिकार एवं अवैध खरीदी बिक्री में संलिप्त गिरोह के छह लोगों को गिरफ्तार कर गुरूवार को जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
दक्षिण सामान्य वनमंडल के उपवनमंडलाधिकारी योगेश कुमार पटेल ने गुरूवार को हिस को बताया कि 07 जुलाई 25 को डीआरआई नागपुर से मिली सूचना के आधार पर डीआरआई नागपुर तथा वन परिक्षेत्र बरघाट के वन अमले द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर तीन संदिग्ध व्यक्तियों को वन्यप्राणी बाघ अंगों (नाखून, हड्डियों आदि) की अवैध खरीदी बिक्री करते हुये पकड़ा गया।
आगे बताया गया कि तीन संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान अन्य 03 व्यक्तियों की संलिप्तता भी सामने आयी जिसमें विनोद अड़माचे व, वीरसिंह अड्माचे निवासी खापाटोला द्वारा लगभग 15 दिवस पूर्व पेंच नेशनल पार्क (बफर क्षेत्र) के राजस्व क्षेत्र में बाघ का करेंट से शिकार किया जाना बताया गया तथा आरोपी की बताई गई जगह पर 08 जुलाई 25 तथा 09जुलाई 25 को शव को उत्खनन तथा प्रयुक्त औजारों को जब्त करने की कार्यवाही की गई।
सघन पूछताछ करने पर आरोपित विनोद पुत्र वीरसिंह अड्माचे निवासी खापाटोला (दरासी खुर्द) वन्यप्राणी बाघ को करंट द्वारा अवैध शिकार किया जाना स्वीकार किया गया तथा अन्य पाँच आरोपी क्रमशः सोहनलाल पुत्र इमरतलाल कुशराम निवासी पाण्डेर, प्रहलाद पुत्र नन्हे लाल निवासी करकोटी, भीमराज पुत्र शीतल खोब्रागड़े निवासी सरेखा खुर्द, लकेश पुत्र पूनमचंद्र पटले निवासी बनेरा तहसील कंटगी तथा खिनाराम पुत्र जयराम पटले निवासी गोपालपुर तहसील कंटगी द्वारा वन्य प्राणी (बाघ) के अंगों की अवैध खरीदी बिक्री करने का अपराध स्वीकार किया गया।
आगे बताया कि बुधवार 09 जुलाई 2025 को समस्त आरोपितों की गिरफ्तारी कर गुरूवार 10जुलाई 2025 को मेडिकल परीक्षण उपरांत जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश उपरांत सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
वन विभाग ने आरोपितों से वन्य प्राणी (बाघ) के 09 नाखून, 61 हड्डियों, शिकार में प्रयुक्त तार, डंडा, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हाथठेला तथा सड़ीगली हालत में लगभग 15 दिन पुराना शव जब्त कर आरोपितों के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक-35635/07 दिनांक 08जुलाई 2025 दर्ज कर वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 48 (ंए), 49 (ंए) (बी), 51, 52, 57 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।
इस कार्यवाही में यूगेश कुमार पटेल संयुक्त वनमण्डलाधिकारी सिवनी के नेतृत्व में वन परिक्षेत्र अधिकारी बरघाट पीयुष गौतम तथा उनके सहयोगी स्टाफ नरेश कुमार श्रीवास्तव, परिक्षेत्र सहायक सरेखा, कृष्णकुमार चौरसिया, कार्यवाहक उपवनक्षेत्रपाल तथा वन परिक्षेत्र बरघाट, वन परिक्षेत्र रूखड़ एवं जॉच उड़नदस्ता, सिवनी वन वृत्त् का सराहनीय योगदान रहा।
(Udaipur Kiran) / रवि सनोदिया
You may also like
भारत में बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ Acer Iconia Tab IM11, खरीदने से पहले जानें कीमत और सभी फीचर्स
अगर आप भी चलाते हैं Electric Scooter, तो जरूर रखें इन खास बातों का ध्यान, बिना कुछ किए ही बढ़ जाएगी Range
तीन साल बाद फिर सख्ती: नो पार्किंग जोन से उठेंगी गाड़ियां, 10 दिन में शुरू होगा अभियान
शेखपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने मजदूर को कुचला, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, ट्रक में लगाई आग
अंकज्योतिष के अनुसार 11 जुलाई का दिन किसके लिए रहेगा लकी? जानिए सभी मूलांक वालों के लिए शुक्रवार का भविष्यफल