धर्मशाला, 27 सितंबर (Udaipur Kiran News) . कांगड़ा जिला के पुलिस थाना इंदौरा के अन्तर्गत नशे के मामले में पकड़े गए आरोपी नशा तस्कर को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है.
गौरतलब है कि पुलिस थाना इंदौरा में साल 2018 में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्यवाही अमल में लाई गई थी. जिसमें पुलिस थाना इंदौरा के अधीन नांकाबंदी के दौरान मोटर साईकिल नम्बर पीबी35टी-6393 पर सवार सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा के कब्जे से रांची मोड़ में 8.28 ग्रांम हीरोईन/चिटटा व 53,200 रुपये की नकदी बरामद करने मे सफलता प्राप्त की थी. जिस पर आरोपी सुखदेव के विरुद्ध थाना इंदौरा में मार्च 18 अधीन धारा 21 एनडीपीएस एक्ट दर्ज करके आरोपी को गिरफतार किया गया था.
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि उपरोक्त मामले की जांच पूरी करके पुलिस द्वारा मामले का चालान 24 जुलाई 2018 को अदालत ने पेश किया गया. उपरोक्त मामले की सुनवाई 26 सितंबर 2025 को पूर्ण करने के बाद माननीय अदालत ने जिला कांगड़ा ने इस मामले में सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल जिला कांगड़ा को दोषी करार देते हुए मादक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
कुख्यात तस्कर है सुखदेव
दोषी करार दिया गया सुखदेव एक कुख्यात तस्कर है, जिसके विरुद्ध नशा तस्करी के अन्य मामले भी दर्ज हैं.
(Udaipur Kiran) / सतेंद्र धलारिया
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