यहां की एक अदालत ने 2021 में अपनी पत्नी को भूखा रखकर मार डालने के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने शनिवार को दोषी मनोज पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुनील पांडे ने बताया कि करेली गांव निवासी मनोज ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी ममता को एक सप्ताह तक बिना खाना-पानी के कमरे में बंद कर दिया था।
मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों ने पुलिस से उसके घर से दुर्गंध आने की शिकायत की। पुलिस को बिस्तर के नीचे कंबल में लिपटा ममता का सड़ा-गला शव मिला। इसके बाद ममता के पिता ने मनोज के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पांडे ने बताया कि अदालत ने पाया कि ममता की मौत भूख-प्यास के कारण हुई।
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