इंटरनेट डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मामले में सुनवाई की है। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिया है। खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज मामले की सुनवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया में 11 दस्तावेजों के साथ आधार कार्ड को भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाने की बात भी कही है।
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, वे आधार कार्ड या अन्य 11 स्वीकार्य दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।
देश के शीर्ष न्यायालय की ओर से सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को यह भी अनुमति दी है कि वे ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के मामले को संसद में जमकर उठाया है। इसी कारण संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ है।
PC:sci.gov
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें
You may also like
आज का मिथुन राशिफल, 23 अगस्त 2025 : आर्थिक पक्ष आज आपका संतुलित बना रहेगा
आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang), 23 अगस्त 2025 : आज शनि अमावस्या, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा
क्या भारत में TikTok पर से प्रतिबंध हट गया है? सरकार की सफाई
GST परिषद की तीन-चार सितंबर को बैठक, 2 स्लैब के प्रस्ताव पर होगा फैसला
आर्यन खान की नानी ने किया ऐसा गजब का डांस, बहन आलिया ने वीडियो शेयर कर लिखा- अब समझ आया? ये हमारे जीन में है