इंटरनेट डेस्क। दीपों के त्योहार दीपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। देश के शीर्ष कोर्ट ने आज 18 से 21 अक्टूबर तक दिल्ली- एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दी है।
सुप्रीम कोर्ट नेआदेश जारी करते हुए केवल एनईईआरआई (नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। उच्चतम न्यायालय ने पटाखे चलाने की अनुमित केवल 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही दी है। इस अवधि के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन होने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया कि दिल्ली- एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल प्रमाणित कंपनियों द्वारा निर्धारित स्थानों से ही की जा सकती है। सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होना चाहिए। जिससे उपभोक्ता उनकी प्रमाणिकता की जांच कर सकेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को निगरानी दल गठित करने का निर्देश भी देश के शीर्ष कोर्ट ने दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा
सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के फोड़ने के लिए समय सीमा भी तय की है। यहां पर ग्रीन पटाखों को केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़ा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के आज आए इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बिना किसी डर के ग्रीन पटाखे खरीद और जला सकेंगे।
PC:newstrack
अपडेट खबरों के लिए हमारावॉट्सएप चैनलफोलो करें
You may also like
समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया: दानिश आजाद
Amazon में बड़ी छंटनी, AI बना कारण, HR विभाग से हटाए जाएंगे 15% कर्मचारी
नई वंदे भारत स्लीपर में अपर बर्थ तक जाने में नहीं होगी कोई परेशानी, रेलवे ने सीढ़ी के डिजाइन को बदला
Bihar Assembly Elections 2025 BJP's Second Candidates List : मैथिली ठाकुर अलीनगर से लड़ेंगी चुनाव, बीजेपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट
दो दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में लौटी तेजी, शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद उछले सेंसेक्स और निफ्टी