Hookah banned : कर्नाटक सरकार ने नए तंबाकू कानून के तहत हुक्का बार पर लगाया राज्यव्यापी प्रतिबंध
News India live, Digital Desk: ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2024 में संशोधन के बाद हुक्का बार पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। नया कानून कैफे, पब और रेस्तरां सहित किसी भी स्थान पर हुक्का बार के संचालन पर प्रतिबंध लगाता है।
जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और युवाओं में तंबाकू की लत को रोकने की इच्छा को तर्क के रूप में बताया। प्रतिबंध पूरे राज्य में लागू है, और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया गया है। इस निर्णायक उपाय का उद्देश्य जन स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू से संबंधित बीमारियों के प्रसार को रोकना है।