साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर को बालचंद्र मेनन के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है?
कोच्चि सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार (30 जून, 2025) को एक्टर-डायरेक्टर Balachandra Menon की शिकायत के आधार पर दर्ज एक मामले के सिलसिले में मीनू मुनीर (45) को गिरफ्तार किया। उन पर सोशल मीडिया पर बालचंद्र मेनन के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
मीनू ने किया सरेंडर, मिली जमानत
केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने और पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिए जाने के बाद मीनू मुनीर ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। बाद में उसे उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस मामले में हैं दो आरोपी
मीनू मुनीर इस मामले में दो आरोपियों में से एक थीं। दूसरे आरोपी की पहचान 45 साल के संगीथ लुइस के रूप में हुई। मामला 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), आईटी अधिनियम धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना), और केरल पुलिस अधिनियम 120 (ओ) (किसी भी संचार माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को बार-बार या अवांछनीय या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश, ई-मेल या किसी मैसेज देने वाले के जरिए परेशान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अश्लील पोस्ट और धमकी भरे कॉल!
एफआईआर के अनुसार, मीनू मुनीर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगातार अपमानजनक पोस्ट किए, याचिकाकर्ता की तस्वीर पोस्ट की और अश्लील टिप्पणियां कीं। दूसरे आरोपी ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 13 और 14 सितंबर 2024 को धमकी भरे कॉल किए। ये कथित पोस्ट फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद सामने आए।
कोच्चि सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार (30 जून, 2025) को एक्टर-डायरेक्टर Balachandra Menon की शिकायत के आधार पर दर्ज एक मामले के सिलसिले में मीनू मुनीर (45) को गिरफ्तार किया। उन पर सोशल मीडिया पर बालचंद्र मेनन के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।
मीनू ने किया सरेंडर, मिली जमानत
केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने और पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिए जाने के बाद मीनू मुनीर ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया। बाद में उसे उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस मामले में हैं दो आरोपी
मीनू मुनीर इस मामले में दो आरोपियों में से एक थीं। दूसरे आरोपी की पहचान 45 साल के संगीथ लुइस के रूप में हुई। मामला 2 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया गया था। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), आईटी अधिनियम धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना), और केरल पुलिस अधिनियम 120 (ओ) (किसी भी संचार माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को बार-बार या अवांछनीय या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश, ई-मेल या किसी मैसेज देने वाले के जरिए परेशान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अश्लील पोस्ट और धमकी भरे कॉल!
एफआईआर के अनुसार, मीनू मुनीर ने याचिकाकर्ता के खिलाफ लगातार अपमानजनक पोस्ट किए, याचिकाकर्ता की तस्वीर पोस्ट की और अश्लील टिप्पणियां कीं। दूसरे आरोपी ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 13 और 14 सितंबर 2024 को धमकी भरे कॉल किए। ये कथित पोस्ट फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों पर हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद सामने आए।
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