जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक युवक ने शराब के नशे में क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने डंडे से पीट-पीटकर डॉग के आधा दर्जन नवजात पिल्लों को मार डाला। यह घटना 30 जून और 1 जुलाई को हुई। एनिमल लव ऑफ ग्रुप के सदस्यों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पिल्लों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी को थाने से जमानत मिल गई है।
एनिमल लव ऑफ ग्रुप के सदस्यों ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महाराजपुर के रहने वाले राजेश दाहिया नामक युवक ने यह घिनौना काम किया। 30 जून की रात को उसने ए.बी. किड्स स्कूल के पास डंडे से हमला कर पांच पिल्लों को मार डाला। नगर निगम के कर्मचारी उन पिल्लों के शवों को ले गए।
आधा दर्जन बच्चों को मारा
अगले दिन 1 जुलाई को भी उसने एक और पिल्ले को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। जब ग्रुप के सदस्य मौके पर पहुंचे, तो युवक ने उनके साथ गाली-गलौज भी की। ग्रुप के सदस्य मांग कर रहे थे कि नगर निगम पिल्लों के शवों को बरामद करे और उनका पोस्टमार्टम करवाए। ग्रुप के सदस्य एक पिल्ले के शव को अपने साथ लाए थे, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे ने बताया कि एनिमल लव ऑफ ग्रुप के सदस्यों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी युवक राजेश दाहिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धारा 296 शांति भंग करने से संबंधित है, जबकि धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। यह अपराध जमानती है, इसलिए युवक को थाने से ही अस्थाई जमानत मिल गई। पुलिस युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेगी।
एनिमल लव ऑफ ग्रुप के सदस्यों ने अधारताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महाराजपुर के रहने वाले राजेश दाहिया नामक युवक ने यह घिनौना काम किया। 30 जून की रात को उसने ए.बी. किड्स स्कूल के पास डंडे से हमला कर पांच पिल्लों को मार डाला। नगर निगम के कर्मचारी उन पिल्लों के शवों को ले गए।
आधा दर्जन बच्चों को मारा
अगले दिन 1 जुलाई को भी उसने एक और पिल्ले को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला। जब ग्रुप के सदस्य मौके पर पहुंचे, तो युवक ने उनके साथ गाली-गलौज भी की। ग्रुप के सदस्य मांग कर रहे थे कि नगर निगम पिल्लों के शवों को बरामद करे और उनका पोस्टमार्टम करवाए। ग्रुप के सदस्य एक पिल्ले के शव को अपने साथ लाए थे, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
अधारताल थाना प्रभारी प्रवीण कुमार कुमरे ने बताया कि एनिमल लव ऑफ ग्रुप के सदस्यों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपी युवक राजेश दाहिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 325 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। धारा 296 शांति भंग करने से संबंधित है, जबकि धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। यह अपराध जमानती है, इसलिए युवक को थाने से ही अस्थाई जमानत मिल गई। पुलिस युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेगी।
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