Canada Permit Rules: कनाडा में जल्द ही एयरपोर्ट पर स्टडी और वर्क परमिट कैंसिल होते हुए दिखने वाले हैं। ऐसा तभी होगा, जब कोई स्टूडेंट या वर्कर देश में दाखिल होने की कोई शर्त पूरी नहीं कर रहा होगा। दरअसल, इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटिजिनशिप कनाडा ( IRCC) ने टेंपरेरी रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स कैंसिल करने के संबंध में नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की है। टेंपरेरी रेजिडेंट डॉक्यूमेंट्स में विजिटर्स वीजा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (eTAs) शामिल हैं।
गाइडलाइंस में इमिग्रेशन ऑफिसर को कानूनी अधिकार प्रदान मिले हैं। इसके तहत अगर किसी को स्टडी या वर्क परमिट मिल भी जाता है, लेकिन वह देश में आने के लिए जरूरी शर्तों, स्वीकार्यता या अनुपालन जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है, तो फिर एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर उसका परमिट रद्द कर सकता है। नए नियम के जरिए 'इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन' (IRPR) में बदलाव किया गया है। इसमें विवेकाधीन और ऑटोमैटिक कैंसिलेशन को परिभाषित कर नए सेक्शन जोड़े गए हैं।
स्टडी और वर्क परमिट को लेकर क्या नियम है?
स्टडी परमिट और वर्क परमिट में अब क्रमशः सेक्शन 222.7-222.8 और 209.01-209.02 के तहत स्पष्ट कैंसिलेशन क्लोज शामिल हैं। IRCC उन परमिट को कैंसिल कर सकता है, जिन्हें कुछ गलती के साथ जारी किया गया था या फिर परमिट होल्डर अब जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। स्टडी या वर्क परमिट उस अवस्था में ऑटोमैटिक कैंसिल हो सकता है, जब उसके रखने वाले स्टूडेंट या वर्कर की मौत हो जाती है या फिर उसे देश में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है।
उदाहरण के लिए अगर किसी स्टूडेंट को 'डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन' (DLI) में एडमिशन मिलता है। लेकिन अब वह IRCC के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार स्टूडेंट को जारी किया गया स्टडी परमिट कैंसिल कर सकती है। DLI वो कॉलेज-यूनिवर्सिटीज होती हैं, जिन्हें विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का अधिकार है। ठीक इसी तरह से अगर कोई कनाडाई कंपनी में जॉब करने आ रहा है, लेकिन कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो फिर उसका भी वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा।
गाइडलाइंस में इमिग्रेशन ऑफिसर को कानूनी अधिकार प्रदान मिले हैं। इसके तहत अगर किसी को स्टडी या वर्क परमिट मिल भी जाता है, लेकिन वह देश में आने के लिए जरूरी शर्तों, स्वीकार्यता या अनुपालन जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है, तो फिर एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन ऑफिसर उसका परमिट रद्द कर सकता है। नए नियम के जरिए 'इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन' (IRPR) में बदलाव किया गया है। इसमें विवेकाधीन और ऑटोमैटिक कैंसिलेशन को परिभाषित कर नए सेक्शन जोड़े गए हैं।
स्टडी और वर्क परमिट को लेकर क्या नियम है?
स्टडी परमिट और वर्क परमिट में अब क्रमशः सेक्शन 222.7-222.8 और 209.01-209.02 के तहत स्पष्ट कैंसिलेशन क्लोज शामिल हैं। IRCC उन परमिट को कैंसिल कर सकता है, जिन्हें कुछ गलती के साथ जारी किया गया था या फिर परमिट होल्डर अब जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करता है। स्टडी या वर्क परमिट उस अवस्था में ऑटोमैटिक कैंसिल हो सकता है, जब उसके रखने वाले स्टूडेंट या वर्कर की मौत हो जाती है या फिर उसे देश में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है।
उदाहरण के लिए अगर किसी स्टूडेंट को 'डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन' (DLI) में एडमिशन मिलता है। लेकिन अब वह IRCC के बनाए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार स्टूडेंट को जारी किया गया स्टडी परमिट कैंसिल कर सकती है। DLI वो कॉलेज-यूनिवर्सिटीज होती हैं, जिन्हें विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का अधिकार है। ठीक इसी तरह से अगर कोई कनाडाई कंपनी में जॉब करने आ रहा है, लेकिन कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है तो फिर उसका भी वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा।
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