टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल गतिविधियों में तेजी से इजाफा हुआ है. इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल स्कैम के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. सरकार समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन स्कैमर्स नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को आसानी से जाल में फंसा लेते हैं. कभी पार्ट-टाइम नौकरी का लालच, कभी लॉटरी का झांसा, तो कभी कोरियर या लिंक के जरिए ठगी की जाती है.
साइबर अपराधी केवल पैसों की ठगी ही नहीं करते, बल्कि कई बार निजी जानकारी चुराकर भी नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में यदि आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराना बेहद जरूरी है. इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया है. इसके अलावा नजदीकी पुलिस थाने में भी सीधे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि पुलिस समय रहते ट्रांजेक्शन और सबूत ट्रैक कर सके.
ऑनलाइन स्कैम की शिकायत ऐसे करेंअपने मोबाइल या लैपटॉप से https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर जाएं.
होमपेज पर “File a Complaint” विकल्प पर क्लिक करें.
नियम और शर्तें पढ़कर स्वीकार करें.
अब “Report Other Cyber Crime” बटन पर क्लिक करें.
यहां “Citizen Login” चुनें और नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज करें.
रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को डालें, कैप्चा भरें और सबमिट करें.
इसके बाद फॉर्म खुल जाएगा जिसमें 4 सेक्शन होंगे – सामान्य जानकारी, पीड़ित की जानकारी, अपराध का विवरण और प्रीव्यू. सभी जानकारी ध्यान से भरें.
जानकारी भरने के बाद सबमिट करें.
अब आपको Incident Detail Page पर डायरेक्ट किया जाएगा. यहां अपराध से जुड़े सबूत जैसे स्क्रीनशॉट या फाइल अपलोड करनी होगी.
यदि संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी है, तो उसे भी दर्ज करें.
सभी जानकारी वेरिफाई करके सबमिट करें.
आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज होने के बाद एक कन्फर्मेशन मैसेज और ईमेल के जरिए शिकायत आईडी भेजी जाएगी.
इस पोर्टल के जरिए दर्ज की गई शिकायतों पर पुलिस और संबंधित एजेंसियां आगे की कार्रवाई करती हैं. इसलिए किसी भी तरह के ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड को हल्के में न लें और तुरंत रिपोर्ट करें.
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