ग्रेटर नोएडा, 11 जुलाई . ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ Friday को बुलडोजर चलाया. प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है.
हिंडन के किनारे कॉलोनाइजरों से जमीन लेकर लोगों ने घर बना लिए थे, जिसे एनजीटी के आदेश पर ग्रेनो प्राधिकरण ने तोड़ दिया. दरअसल, डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी.
प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में होने के नाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और सिंचाई विभाग ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने बताया कि ग्राम हैबतपुर के खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213 और 217 की जमीन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आती है. डूब क्षेत्र होने के बावजूद कॉलोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे हैं. शिवम एंक्लेव के नाम से अवैध कॉलोनी बसा रहे थे.
दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों ने घर की चाहत में इन कॉलोनाइजरों से जमीन खरीदकर निर्माण कर लिया था. इन लोगों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ. एनजीटी के आदेश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-1 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में सिंचाई विभाग और पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया.
इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्मित घर और दो दर्जन बाउंड्री वॉल तोड़ दिए गए. सुबह करीब 5.30 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और तीन घंटे तक चली. इस कार्रवाई में पांच जेसीबी और तीन डंपरों का इस्तेमाल किया गया.
अतिक्रमण हटाने के दौरान महाप्रबंधक ए.के. सिंह और प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर के अलावा वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम, वरिष्ठ प्रबंधक विनोद शर्मा, पुलिस अफसर दीक्षा सहित प्राधिकरण की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, फिर वह एरिया चाहे डूब क्षेत्र ही क्यों न हो. एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं.
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पीकेटी/एकेजे
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