Next Story
Newszop

ग्रेटर नोएडा : भनौता में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 80 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त

Send Push

ग्रेटर नोएडा, 25 जून . ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण का एक्शन जारी है. प्राधिकरण ने बुधवार को भनौता गांव में बुलडोजर चलाकर लगभग 40 हजार वर्ग मीटर जमीन खाली कराई. इस कार्रवाई में प्राधिकरण ने करीब 80 करोड़ रुपए की जमीन वापस अपने कब्जे में ली.

बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर इस जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे थे. सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है. सीईओ ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

ग्राम भनौता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है, जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी. प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर परियोजना विभाग की वर्क सर्किल दो की टीम ने बुधवार को भनौता गांव में कार्रवाई की.

इस अभियान का नेतृत्व कर रहे प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने बताया कि कॉलोनाइजर ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया ग्राम भनौता के खसरा संख्या-366 की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे थे. बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भी जारी की गई, लेकिन कॉलोनाइजर चोरी-छिपे अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे थे.

ओएसडी भूलेख राम नयन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक सन्नी यादव, प्रभात शंकर, मैनेजर स्वतंत्र वर्मा, विवेक किशोर, अभिषेक पाल, नीतीश कुमार, जेई नरेश गुप्ता, हरिंद्र सिंह, राम किशन और परियोजना विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.

प्राधिकरण की टीम ने छह जेसीबी और पांच डंपर की मदद से तीन घंटे में कार्रवाई संपन्न की. इस कार्रवाई में लगभग 40 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए आंकी गई है.

एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति या बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं.

पीकेटी/एबीएम/एकेजे

Loving Newspoint? Download the app now