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भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा… एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?!

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Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया. जानिए इस याचिका में क्या मांग की गई थी. सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स का यूज काफी संख्या में लोग करते हैं. यह कमाई जरिया बन गया है, हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को बड़ा झटका देते हुए एक्स कॉर्प की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में कहा यह घोषित करने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने का अधिकार नहीं देती है. ये केवल आईटी नियमों के साथ अधिनियम की धारा 69ए के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही जारी किया जा सकता है. एक्स ने केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शामिल होने को भी चुनौती दी है.

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