किरायेदार और मकान मालिक के अधिकार: भारतीय कानून के तहत मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए अधिकार निर्धारित किए गए हैं। यदि इनका उल्लंघन होता है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक समस्याओं के कारण किरायेदार किराया चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मकान मालिक दो महीने तक किराया न देने पर मकान खाली करवा सकता है। आइए, इस पर चर्चा करते हैं।
किरायेदार और मकान मालिक के अधिकारों की जानकारी
देशभर में लोगों के लिए विभिन्न कानूनी अधिकार बनाए गए हैं, जिनमें से एक किरायेदार और मकान मालिक के अधिकार हैं। कई बार इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि लोग इन अधिकारों से अवगत नहीं होते। इसलिए इन अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है।
इस लेख में हम किराया न चुकाने पर मकान मालिक और किरायेदार के अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे।
कानून के तहत नियम किराया बढ़ाने के नियम
भारतीय कानून के आदर्श किराया अधिनियम, 2021 के अनुसार, मकान मालिक अचानक से किराया नहीं बढ़ा सकते। उन्हें किरायेदार को पहले से सूचित करना होगा।
जब मकान मालिक किराया बढ़ाने का विचार करते हैं, तो उन्हें किरायेदार को तीन महीने पहले सूचित करना आवश्यक है। इसके बाद, रेंट एग्रीमेंट में नए किराए को दर्ज करने से पहले दोनों पक्षों को सहमति बनानी चाहिए।
किराया न चुकाने पर किरायेदार के अधिकार किरायेदार के अधिकार
यदि कोई किरायेदार किसी कारणवश किराया नहीं चुका पाता है, तो मकान मालिक को उसे बिजली या पानी की सुविधाएं बंद करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
मकान मालिक के अधिकार मकान मालिक के अधिकार
कानूनी प्रावधान केवल किरायेदारों के लिए नहीं, बल्कि मकान मालिकों के लिए भी हैं। यदि कोई किरायेदार दो महीने से अधिक समय तक किराया नहीं चुकाता है, तो मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए कह सकते हैं।
इसके अलावा, यदि किरायेदार घर में कोई गैरकानूनी गतिविधि कर रहा है, तो भी मकान मालिक उसे घर खाली करने के लिए कह सकते हैं।
किसी भी स्थिति में, मकान मालिक को किरायेदार को कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना होगा।
You may also like
वर्ष 2025 शांगहाई अंतर्राष्ट्रीय ऑटो उद्योग मेला संपन्न
भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा : प्रधानमंत्री मोदी
लैंडिंग से पहले इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश
ईडी के 98 प्रतिशत मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ, सजा की दर केवल 0.7 प्रतिशत: तृणमूल नेता साकेत गोखले
Smartphone Tips: ट्रेन या मेट्रो में फोन चार्ज करने से पहले सावधान, हैक हो सकता है आपका मोबाइल!