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जीजा और साली के बीच बातचीत को लेकर अदालत का महत्वपूर्ण फैसला

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मुजफ्फरपुर में अदालती मामला

मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर की जिला अदालत में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक जीजा के लिए अपनी साली से बातचीत करना गुनाह बन गया था। इस बातचीत के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की और गिरफ्तारी का खतरा भी उत्पन्न हो गया। जीजा ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई। अदालत ने जीजा और साली के बीच बातचीत को गैरकानूनी नहीं माना और एडीजे आठ के न्यायालय ने उसे जमानत दे दी।


अपहरण का मामला

यह मामला दो वर्ष पहले के अपहरण से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र की खैरुन खातून की नतिनी जैनव खातून का अपहरण किया गया था। खैरुन खातून के आवेदन पर पारू थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और जैनव खातून के मोबाइल पर आरती कुमारी और मोहम्मद आलम के कॉल का पता लगाया। घटना के बाद से जैनव खातून का मोबाइल बंद हो गया था।


पुलिस की कार्रवाई पर सवाल

आलम के कॉल डिटेल्स के बाद पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की। आलम ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान आलम के वकील एसके झा ने अदालत में तर्क दिया कि जीजा और साली के बीच बातचीत कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह मानवाधिकार का हिस्सा है। अदालत ने पुलिस से पूछा कि इस बातचीत को लेकर कौन-सा अपराध साबित किया जा सकता है, लेकिन अपर लोक अभियोजक कोई उत्तर नहीं दे सके। अंततः, एडीजे आठ के न्यायालय ने आलम को जमानत दे दी।


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