जिले में खरीफ 2025 और रबी 2025-26 फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषि विभाग के अनुसार किसान 31 जुलाई 2025 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इस योजना का लाभ ऋणी, गैर ऋणी और बटाईदार सभी किसान उठा सकेंगे। इस बार भी बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। खरीफ और रबी फसलों पर अलग-अलग प्रीमियम दरें तय की गई हैं। किसान को खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेगी। यह योजना किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसल को बचाने का बेहतर विकल्प मानी जा रही है।
बाजरा से लेकर कपास तक इन फसलों का होगा बीमा
इस योजना के तहत अधिसूचित फसलों में बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, ग्वार, तिल, मूंगफली और कपास शामिल हैं। इनके लिए प्रति हेक्टेयर निर्धारित बीमा राशि इस प्रकार है। बाजरा 431.31 रुपए, मक्का 738.24 रुपए, ज्वार 459.96 रुपए, मूंग 716.08 रुपए, उड़द 687.46 रुपए, ग्वार 677.66 रुपए, तिल 522.78 रुपए, मूंगफली 2513.56 रुपए तथा कपास 1579.40 रुपए। किसान अपनी उपज के आधार पर फसल का चयन कर उसका बीमा करवा सकते हैं।
बीमा के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी
फसल बीमा करवाने के लिए किसानों को अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमाबंदी तथा स्वयं प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज रखने होंगे। ई-मित्र के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर बीमा प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। यदि किसी आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है तो किसान को 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करानी होगी। फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सूखने के दौरान यदि कोई नुकसान होता है तो उसे भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। विभाग फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नुकसान का आकलन करेगा।