राजस्थान में सरकारी और निजी स्कूलों व कॉलेजों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में जवाब मांगा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने परामर्शदाताओं और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए हैं। भारत सरकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा निदेशक, राजस्थान उच्च शिक्षा निदेशक, यूजीसी और सीबीएसई को नोटिस जारी कर आठ सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज के छात्रों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
कोटा के एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई
1 अगस्त, 2025 को, तीन राज्यों के आठ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जयपुर (दक्षिण), जोधपुर (पूर्व और पश्चिम), सीकर, कोटा, झालावाड़ और बारां जिलों में बच्चों और युवाओं में आत्महत्या की खतरनाक दर के संबंध में एक याचिका दायर की। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने कोटा स्थित अधिवक्ता सुजीत स्वामी और सात अन्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की। जनहित याचिका में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति और सभी सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू करने की मांग की गई है।
सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखा
सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही कोचिंग सेंटर विनियमन विधेयक पारित करके इस मुद्दे का समाधान कर चुकी है। जवाब में, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि यह मामला विशेष रूप से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है।
8 वर्षों में आत्महत्या के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए
सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से 2023 के बीच कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में 12-30 वर्ष आयु वर्ग में 1,799 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। इसके अलावा, 2021 से मार्च 2025 तक, सीकर (464), जयपुर दक्षिण (172), जोधपुर पूर्व (187), और जोधपुर पश्चिम (374) में 10-30 वर्ष आयु वर्ग में 1,197 आत्महत्याएं दर्ज की गईं।
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