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आज नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से सुलझेंगे पुराने विवाद

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इंदौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज (शनिवार को) प्रदेश के सभी जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, एवं तहसील स्तर पर तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में पुराने विवाद आपसी सुलह-मशविरे के आधार पर सुलझाए जाएंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवराज सिंह गवली ने बताया कि इंदौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण 2372, सिविल प्रकरण 470, मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण 1376, विद्युत प्रकरण 1952, चेक बाउंस प्रकरण 4395, वैवाहिक प्रकरण 80, अन्य प्रकरण 809 इस प्रकार कुल 11454 लंबित मामले लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे गये है। इसके अतिरिक्त बैंक रिकवरी प्रकरण 93208, विद्युत प्रकरण 1835 से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरण राजीनामे के आधार पर निराकरण हेतु रखे जा रहे हैं।


इंदौर जिले में उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय, इन्दौर में 65 खण्डपीठ तथा तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर में 15 खंडपीठ, देपालपुर में 04 खंडपीठ, सांवेर में 04 खंडपीठ एवं हातौद में 01 खंडपीठ इस प्रकार कुल 89 खंडपीठो का गठन किया गया है। इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना, चैक बाउंस, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता मामले एवं अन्य प्रकरणों सहित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत बनाये गये विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

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